खबर तफ्तीश,रूद्रपुर-वर्ष 2020 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के चार दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश एफटी एससी ने आजीवन कारावास और 1.50 लाख रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई। इस दौरान विशेष लोक अभियोजक ने अदालत के सामने 12 गवाह पेश किए । दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक दांडिक उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि थाना आईटीआई की रहने वाली शिकायतकर्ता ने तहरीर देते हुए बताया था कि वह सब्जी लगाकर,जबकि बहू बेटा खेतों में काम कर अपनी जीविका चलाते है। बताया कि 19 से 20 अगस्त की मध्यरात्रि को घर पर पति व उसकी नाबालिग बेटी अकेली थी। त भी छत कूदकर वेद प्रकाश उर्फ मोहित उर्फ गोलू निवासी सुभाष नगर वैशाली कॉलोनी,मयंक शर्मा उर्फ पंडित निवासी श्यामा पुरम,धीर सिंह निवासी हल्दुआ थारी रामनगर और अजय कुमार निवासी चिल्किया टांडा रामनगर घर में घुसता है और पति व नाबालिग बेटी को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर देते है और नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर चोरी की घटना होने को दर्शाने का प्रयास करते है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर देते है। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी संगीता आर्या की अदालत में होती है। जहां विशेष लोक अभियोजक उमेश कुमार गुप्ता ने अदालत के सामने 12 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने दुष्कर्म के चार दोषियों को आजीवन कारावास और 1.50लाख रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई।
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