लकड़ी तस्कर धर्मेंद्र को दो माह का कारावासलकड़ी तस्कर धर्मेंद्र को दो माह का कारावास
-60 गिल्टे के साथ पकड़ा था आरोपी
-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाया फैसला
खबर तफ्तीश रुद्रपुर।
वर्ष 2021 में 60 लकड़ी गिल्टे के साथ पकडे गए लकड़ी तस्कर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो माह का साधारण कारावास और दो हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
अभियोजन के अनुसार 13 मार्च 2021 को तराई केंद्रीय वन प्रभाग पीपलपडा़व और कैलाखेड़ा पुलिस की संयुक्त टीम ने गांव विजय रम्पुरा निवासी धर्मेंद्र सिंह के घर से खैर की छिपाई गई 60 गिल्टे बरामद किए थे और अभियुक्त द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखाने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। प्रकरण की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयेन्द्र सिंह की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी को दो माह का साधारण कारावास व दो हजार का अर्थदंड देने की सजा सुनाई। 
——————