सडक हादसा दावा:-बीमा कंपनी देगी 53.74 लाख हर्जाना
-वर्ष 2024 में हुई थी रशपाल की मौत
-मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का फैसला
खबर तफ्तीश रुद्रपुर।
12 मई 2024 को सड़क हादसे में रशपाल मौत प्रकरण की सुनवाई करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायाधीश ने बीमा कंपनी को 53 .74 लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
अभियोजन के अनुसार काशीपुर के नंदरामपुर निवासी कारोबारी 12 मई 20 2 4 की रात परिवार के साथ घर लौट रहे थे कि तभी सुल्तानपुर पट्टी-रहमतगंज मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में रशपाल और एक बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को गुरुग्राम के बाद दिल्ली हायर सेंटर ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान 14 जून 2024 को कारोबारी रशपाल की मौत हो गई और परिवार ने बीमा कंपनी को सड़क हादसा बीमा की रकम देने का आवेदन किया,लेकिन बीमा कंपनी ने यह कहकर इंकार कर दिया कि दावा आवेदन 32 दिन बाद आया है। प्रकरण की सुनवाई अधिकरण न्यायाधीश की अदालत में हुई। जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बीमा कंपनी को आश्रित को 53.74 लाख रुपये सात फीसदी सालाना ब्याज के साथ देने का आदेश दिया।
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