सड़क हादसा दावा:-बीमा कंपनी देगी 11.58 लाख हर्जाना
-वर्ष 2022 को हुआ था सड़क हादसा
-मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
खबर तफ्तीश रुद्रपुर।
वर्ष 2022 में हुए सड़क हादसा मामले की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को 11.58 लाख का हर्जाना देने का आदेश दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
बताते चले कि ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के वार्ड नंबर-8 निवासी 49 वर्षीय प्रेमशंकर 12 फरवरी 2022 की शाम दानपुर स्थित एक निजी कंपनी में ड्यूटी पर जा रहे थे। रुद्रपुर-काशीपुर मार्ग पर रेव सिनेमा के पास टेंपो से उतरकर सड़क पार करते समय तेज रफ्तार ऑल्टो कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए उन्हें मुरादाबाद ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के बाद मृतक की पत्नी मीना देवी और पुत्र मनोज कुमार ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में 35.50 लाख रुपये के मुआवजे की याचिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी मुकेश चंद्र आर्य ने दोनों पक्षों के साक्ष्यों और गवाहों का अवलोकन किया। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने बीमा कंपनी को मृतक के आश्रितों के पक्ष में 11.58 लाख रुपये का मुआवजा अदा करने का आदेश पारित किया।