छेड़छाड़ के दोषी को 20 साल की बामुशक्कत कैद

छेड़छाड़ के दोषी को 20 साल की बामुशक्कत कैद
-वर्ष 2021 किच्छा कोतवाली का था मामला
-अदालत में 11 गवाहों ने दी अपनी गवाही 
ख़बर तफ्तीश ,रुद्रपुर।
वर्ष 2021 में किच्छा कोतवाली में 11 साल की बच्ची के साथ घिनौनी हरकत करने  के दोषी को बीस साल बामुशक्कत कैद और 60 हजार का अर्थदंड देने की सजा हुई। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और 11 गवाहों ने अपनी गवाही दी। जिस के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि किच्छा कोतवाली की रहने वाली एक महिला ने मुकदमा पंजीकृत कराते हुए बताया था कि चार सितंबर 2021 को उसकी 11 साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी कि दोपहर के वक्त नजदीक ही कन्फेक्शनरी दुकान संचालक कैनाल कॉलोनी किच्छा निवासी सुरेंद्र सिंह उर्फ बंटी गाबा द्वारा बहला फुसलाकर गोदाम में ले गया और घिनौनी हरकत करते हुए छेडछाड की। नाबालिग ने रोते हुए घटना को बताया। मामले की सुनवाई एफटीएससी पॉक्सो/ अपर सत्र न्यायाधीश संगीता आर्या की अदालत में हुई। जहां विशेष लोक अभियोजक द्वारा 11 गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी सुरेद्र सिंह को 20 साल बामुशक्कत कैद और 60 हजार का अर्थदंड देने की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को एक लाख रुपये प्रति कर देना का आदेश दिया।
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