फैसला:-7 साल की थी बच्ची,दोषी को 20 साल कठोर कारावास
-छह गवाहों ने दी गवाही,2021 का है मामला
-विशेष पॉक्सो न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
ख़बर तफ्तीश रुद्रपुर।
वर्ष 2021 में महज सात साल की बच्ची के साथ घिनौनी हरकत करने के दोषी को विशेष पॉक्सो न्यायाधीश ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत में गवाहों ने अपनी गवाही दी और अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया।
बता दे कि कोतवाली खटीमा के रहने वाले एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 13 अक्टूबर वर्ष 2021 की शाम को सात साल की बेटी को सड़क किनारे खड़ा कर दुकान से सामान लेने गया था कि अचानक बेटी लापता हो गई। उस वक्त ऐसा लगा कि बेटी घर चली गई होगी और जब घर पर भी बेटी नहीं मिली। तो दंपत्ति ने खोजबीन शुरू की। इसी दौरान पेट्रोल पंप के समीप झाडियो से बेटी की चीखने की आवाज आई और देखा कि पीलीभीत निवासी रविंद्र कुमार नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से अभियुक्त को पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। जांच में यह भी पता चला कि अभियुक्त बच्ची को बहला फुसलाकर साथ ले गया था। दुष्कर्म मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो न्यायाधीश संगीता आर्य की अदालत में हुई। जहां छह गवाहों ने अपनी गवाही दी। अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी रविंद्र को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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