हादसा दावा:-बीमा कंपनी देगी 14.74 लाख रुपये हर्जाना

हादसा दावा:-बीमा कंपनी देगी 14.74 लाख रुपये हर्जाना

– 2024 में सड़क हादसे में हुई थी सलीम की मौत

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सुनाया फैसला

ख़बर तफ्तीश,रुद्रपुर।

वर्ष 2024 में हुए सलीम सड़क हादसा मामले की सुनवाई करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को 14.74 लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।

बता दे कि रसूलपुर स्वार हाल निवासी मुडिया पिस्तौर बाजपुर की रहने वाली मीना बेगम ने परिवार सहित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अदालत में याचिका दायर करते हुए बताया कि 31 अक्टूबर 2024 को पति सलीम खान टांडा रोड सड़क किनारे खड़े थे कि अचानक बाइक संख्या यूपी 22 बी डी 0416 तेज रफ्तार आती है और पति को टक्कर मार देती है। हादसे में पति गंभीर रूप से घायल हो जाते है और प्राइवेट अस्पताल में उनका निधन हो गया। बताया कि पति प्रतिमाह 50 हजार रुपये कमाते थे और परिवार का भरण पोषण करते थे। प्रकरण की सुनवाई करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और फैसला दिया कि बीमा कंपनी याचिकाकर्ता को 14.74 लाख रुपये सात फीसदी ब्याज के दर के हिसाब से देगी।

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