चेक बाउंस:-दोषी को चार माह की जेल, देना होगा 2.35 लाख

चेक बाउंस:-दोषी को चार माह की जेल, देना होगा 2.35 लाख

-विशेष एनआई एक्ट न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

-वर्ष 2019 सितारगंज का है मामला

  • ख़बर तफ्तीश रुद्रपुर।

चेक बाउंस प्रकरण की सुनवाई करते हुए विशेष एनआई एक्ट न्यायाधीश ने दोषी को चार माह का कारा वास और 2.35 लाख रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अपना फै सला सुनाया।

बताते चले कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेस कंपनी लिमिटेड रुद्रपुर की शाखा ने वर्ष 2019 को सितारगंज के गांव नाखा कुंवरपुर सिसैया निवासी मोहम्मद हारुन को एक टाटा एसई ट्रक खरीदने के लिए 3.17 लाख रुपये का ऋण दिया था। ऋण समझौते के तहत लोनधारक को निर्धारित किश्तों पर भुगतान करना था,लेकिन समयावधि बीत जाने के बाद भी लोनधारक ने ऋण चुकता नहीं किया। जिस कारण ऋण ब्याज सहित 5.15 लाख रुपये हो गया। लोनधारक ने बैक को 2.30 लाख रुपये का चेक भी दिया था। चेक खाते में लगाते ही बाउंस हो गया और उसके बाद से लगातार फाइनेस कंप नी लोनधारक को ऋण चुकता करने का विधिक नोटिस भी दिया। जिसके बाद कंपनी द्वारा विशेष एनआई एक्ट न्याया लय में याचिका दायर की। प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश रीतिका सेमवाल ने दोनों पक्षों की दलीले सुनी औ र चेक बाउंस के दोषी को चार माह का कारावास और 2.35 लाख रुपये का अर्थदंड देने का आदेश दिया।

 

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