चेक बाउंस के दोषी को चार माह का कारावास
-4.75 लाख का भी देगा अर्थदंड
-एनआई एक्ट न्यायाधीश का फैसला
खबर तफ्तीश, रुद्रपुर
चेक बाउंस प्रकरण की सुनवाई करते हुए एनआई एक्ट न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और दोषी को चार माह का कारावास और 4.75 लाख रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई।
यहां बता दें कि पंजाबी कॉलोनी जसपुर के रहने वाले रमेश ग्रोवर ने बताया कि वह गदरपुर स्थित एक आढ़त पर मुनीम के पद पर कार्यरत हैं। उसकी जान-पहचान के केलाखेड़ा के रहने वाले राजीव कुमार ने धीरे-धीरे कर उनसे 4.70 लाख रुपये उधार लिए थे, जबकि वह रकम उसके अपने परिचितों से उधार लेकर दिया था। समय अवधि निकलने के बाद जब तगादा किया तो आरोपी द्वारा आनाकानी करने लगे।
22 जनवरी 2019 को एक चेक दिया। जो खाते में लगाते ही बाउंस हो गया। मामले की सुनवाई एनआई एक्ट न्यायाधीश रीति का सेमवाल की अदालत में हुई। जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी राजीव कुमार को चार का कारावास और 4.75 लाख रुपये अर्थदंड देने का फैसला सुनाया।